भारत के कुछ ऐसे अजीबोग़रीब क़ानून जिन्हें आपने भी जरूर तोड़ा होगा | Weird and Funny Laws of India

Weird and Funny Indian Laws in Hindi


किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसना

बचपन में हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल लेने बहुत बार दूसरों की प्रॉपर्टी में गए है और बड़े होने के बाद भी कभी हम दूसरों के जमीन में घूमने चले जाते है लेकिन भारतीय क़ानून की धारा 441 (Section 441) के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसता है तो इसे अपराध माना जाता है और प्रॉपर्टी का मालिक प्रॉपर्टी में घुसने वाले व्यक्ति की शिकायत करता है तो उसे जेल तक हो सकती है।



पुतले को Lingerie पहना कर नहीं रखा सकते

 ज़ब भी आप मॉल में घूमने जाते हो तो अपने बहुत बार देखा होगा की दुकानों के बाहर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पुतलों को Lingerie पहना कर रखी जाती है लेकिन भारतीय पार्लियामेंट के Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 के अनुसार स्त्री को सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से पेश करना गैरकानूनी है।


रास्ते में 10 रूपये से ज्यादा मिलना

बहुत से लोग चाहते है की रास्ते पर उन्हें बहुत सा पैसा गिरा हुआ मिले और बहुत से लोगों को कभी ना कभी मिला भी होगा लेकिन 1878 के Indian Treasure Trove Act के अनुसार अगर आपको रास्ते में 10 रूपये से ज्यादा पैसे गिरे हुए मिलते हैँ तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस को सुचना देनी पड़ेगी और अगर आप ऐसा नहीं करते है और पुलिस को पता चल जाता है की पैसे आपको मिले तो आपको चोर माना जायेगा और सजा दी जायेगी।


बिना इजाजत के पतंग नहीं उड़ा सकते

बहुत से लोगों को पतंग उड़ाना पसंद होता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा की पतंग उड़ाना गैरकानूनी है। भारत के Aircraft Act of 1934 के अनुसार अगर आप पतंग उड़ाना चाहते है तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और आश्चर्य की बात यह है की यह एक्ट हवाई जहाज उडाने पर भी लागु होता है। अगर आप बिना अनुमति के पतंग उड़ाते हैं तो आपको 2 साल तक सजा और 10 लाख रूपये तक जुर्माना देना पड़ सकता हैं।


किसी से भी कान या दाँत साफ नहीं करा सकते

आपने बाजार में या मेलों में कान और दाँत साफ करने वालों को जरूरत देखा होगा और उन्होंने शायद आपको भी कान साफ कराने के लिए पूछा होगा लेकिन आपको बता दे कि Dentist Act of 1948 के Section 49 के अनुसार आप किसी भी रह चलते व्यक्ति से आपने कान या दाँत साफ नहीं करा सकते और ऐसा हमारी भलाई के लिए है किया गया हैं क्यूंकि इन लोगों के पास कोई मेडिकल ज्ञान नहीं होता और ये आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं और आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है।


10 से ज्यादा जोड़े एक साथ नहीं नाच सकते

भारत के Licensing and controlling places of amusement 1960 के अनुसार 10 से ज्यादा जोड़े एक है जगह पर एक साथ नहीं नाच सकते और अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा होता है तो पुलिस उस प्रोग्राम को बीच में ही बंद करा सकती हैं।


आत्महत्या

भारत के Section 309 of the IPC के अनुसार आत्महत्या करना गैरकानूनी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है और उसमे सफल नहीं हो पाता तो उसे आत्महत्या कि कोशिश में जेल हो सकती है।


फैक्ट्रीयों में थूकदान रखना

तम्बाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे खाते है और जगह जगह थूक कर जगह को गंदा करते हैं। लेकिन The factories act of 1948 के अनुसार अगर आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हो तो आपको फैक्ट्रीयों में थूकने के लिए थूकदान (Spittoons) रखना अनिवार्य है ताकि फैक्ट्री में सफाई रह सके। अगर आप फक्ट्री में Spittoons नहीं लगते हैं तो आपको 2 हजार तक का जुर्माना या 3 महीने तक की सजा भी हो सकती हैं।


रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते

भारतीय धारा 46 (4) के अनुसार पुलिस किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद या सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती, और ये एक ऐसा कानून है जो शायद सभी महिलाओं को पता होना चाहिए।


शादी के एक साल तक तलाक नहीं

Hindu Marriage Act 1955 के धारा 14 के अनुसार कोई भी जोड़ा शादी के एक साल तक तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता यानि उन्हें तलाक के लिए एक साल रुकना पड़ेगा।


दलाली गैरकानूनी लेकिन वेश्यावृति नहीं

भारत में वेश्यावृति के लिए कोई उचित क़ानून नहीं बने है, लोग निजी व्यापार के तौर पर वेश्यावृति को कर सकते है लेकिन सार्वजानिक स्थानों में लोगों को इसके लिए आकर्षित करना, इसकी दलाली करना क्लब में अंग प्रदर्शन करना ये सब गैरकानूनी है।


नकली ID नहीं बना सकते

इस पोस्ट को पढ़ने वालों में बहुत से लोगों ने कभी फेसबुक में नकली लड़की की ID जरूर बनाई होंगी, लेकिन आपको बता दे कि अगर कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट्स या कहीं और भी नकली ID बनाता है तो उसे भारतीय क़ानून की धारा 465 के अनुसार अपराधी माना जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा मान कर 2 उसे साल की जेल या जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ट्रैन कि पटरी पार करना अपराध

Railway Protection Force (RPF) की Section 147 of the Railways Act के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रैन की पटरी को पार नहीं कर सकता ये गैरकानूनी है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रूपये जुर्माना और 6 महीनों की जेल की सजा दी जा सकती है। लोग ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या फुटओवर की मदद से ट्रैन की पटरी को पार कर सकते है।


इन सभी कानूनों में से आपको कितने क़ानून पता थे और क्या कभी आपने इनमे से कोई क़ानून को तौड़ा है हमें जरूर बताये।



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